Tuesday, August 14, 2018

ई-फार्मेसी के लिए नये नियम लाने की तैयारी में स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली:  स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की आनलाइन किब्री के लिए नियमों का नया सैट लाने की योजना बना रहा है. प्रस्तावित नियमों के तहत आनलाइन दवा बिक्री दुकानों ई फार्मेसी को एक केंद्रीय प्राधिकार के पास पंजीकरण करवाना होगा. इसके साथ ही इन्हें मादक द्रव्यों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी.

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा व कास्मेटिक नियम 1945 में संशोधन की योजना है ताकि ई फार्मेसी के लिए नियम बनाए जा सकें.

उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों को राज्यों के साथ साझा किया गया है और राज्यों के दवा नियामकों की राय मांगी गई है.

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मसौदा नियमों के अनुसार आनलाइन फार्मेसी को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ( सीडीएससीओ ) के यहां पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें मादक व नशीली श्रेणी की दवाओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी

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